अगले छः माह के भीतर होंगे उत्तराखंड निकाय चुनाव, हाईकोर्ट में बोले सचिव…
उत्तराखंड निकाय चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। बताया जा रहा है कि राज्य में समय पर निकाय चुनाव न कराए जाने का मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका है। मामले की आज सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कोर्ट में पेश हुए नितिन भदौरिया सचिव शहरी विकास ने अगले छः माह के भीतर चुनाव कराने की बात कही है। जिससे साफ हो गया है कि आगामी 6 माह में निकाय चुनाव हो जाएंगे।
मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ में जसपुर ऊधमसिंह नगर निवासी मोहम्मद अनीस व नैनीताल निवासी राजीव लोचन साह की अलग अलग जनहित याचिका पर एक साथ सुनवाई हुई। इस दौरान अपर सचिव शहरी विकास व निदेशक नितिन भदौरिया कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए। उन्होंने कोर्ट में बताया कि निकाय एक्ट के आधार पर निकायों के निर्वाचित बोर्ड भंग कर छह माह के लिए प्रशासकों की तैनाती की गई है।
बताया जा रहा है कि अब उत्तराखंड में नगर निकायों के चुनाव छह माह के भीतर होंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट 26 जनवरी तक मिल जाएगी। जिसके बाद आरक्षण तय होगा।राज्य में निकायों का परिसीमन पूरा हो चुका है। राज्य निर्वाचन आयोग फरवरी तक निकायों की निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन कर देगा। कोर्ट ने बयान को रिकॉर्ड में लेते हुए अगली सुनवाई 16 अप्रैल के लिए नियत कर दी। राज्य में निकायों के कार्यकाल पहली दिसंबर 2023 को समाप्त हो जाने के बाद सभी नगर निकायों पर प्रशासकों की नियुक्ति कर गयी है।