INCOME TAX NEW RULE: आयकर नियम में बड़ा बदलाव हुआ है। अब यदि आप बैंक या डाकघर के साथ बड़े लेनदेन करते हैं, तो अब इनकम टैक्स विभाग की सीधी नजर आप पर रहेगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स के तरीके में बड़ा बदलाव किया है। इनकम टैक्स विभाग के नए नियमों के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति किसी एक वित्तीय वर्ष में किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में 20 लाख रुपये या इससे ज्यादा की नकदी जमा करता है तो उसके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड होना जरूरी है। यूं कहें कि अब पैन कार्ड जमा करने की जरूरत होगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने नए नियम जारी किए हैं, जो लागू हो गए हैं। इस नियम को अपडेट कर दिया गया है।
- अगर कोई वित्तीय वर्ष में एक या अधिक खातों में 20 लाख रुपये नकद जमा करता है, तो उसे पैन-आधार जमा करना होगा।
- यदि आप किसी वित्तीय वर्ष में किसी बैंकिंग कंपनी, सहकारी बैंक या डाकघर में किसी एक या अधिक खातों से 20 लाख रुपये निकालते हैं, तो आपको अपना पैन कार्ड उन खातों से जोड़ना होगा।
- किसी बैंकिंग कंपनी, सहकारी बैंक या डाकघर के साथ चालू खाता या नकद क्रेडिट खाता खोलते समय पैन-आधार देने से आपके व्यक्तिगत डेटा को अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा एक्सेस या उपयोग किए जाने से बचाने में मदद मिलेगी।