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Haridwar|आखिर बच्ची को मिला इंसाफ, बलात्कारी को फांसी

Haridwar news|2 वर्ष पहले हरिद्वार में नाबालिक बच्चे के साथ रेप और हत्या के मामले में न्यायालय ने बीते शनिवार अपना फैसला सुनाया।

रेप आरोपी, राम तीरथ यादव को विशेष न्यायधीश पोक्सो अंजलि नौलियाल ने दोषी मानते हुए उसे फांसी की सजा और एक लाख 30 हज़ार का जुर्माना लगाया है। साथ ही में एक सहयोगी, जिसने रेप में सहायता और साक्ष्य छुपाने का कार्य किया, उसे 5 साल जेल एवं 100000 का जुर्माना लगाया गया है।

मालूम हो कि साल 2020 के दिसंबर के महीने में जब 11 वर्षीय लड़की अपने घर की छत पर पतंग उड़ा रही थे तब राम तीरथ यादव नामक व्यक्ति पतंग दिलाने के बहाने उसे अपने मामा की छत पर ले गया जहां उसने उसके साथ बलात्कार किया गया तथा दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी।

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