PF खाताधारकों को बड़ी राहत, अब पैसे निकालने पर इतना कटेगा TDS
Private Sector के कर्मचारियों के लिए प्रोविडेंट फंड (PF) बचत का एक बड़ा माध्यम होता है. यही वो फंड होता है जो इनके मुश्किल वक्त में काम आता है. इन कर्मचारियों का जो पैसा PF फंड में इकट्ठा होता है
उस पर सरकार ब्याज देती है. यदि खाताधारक 5 साल से पहले अपने PF अकाउंट से पैसे निकालता है तो PAN कार्ड अपडेट न होने पर उसे 30% TDS देना होता है, जिस पर इस बजट में राहत मिली है.
दरअसल सरकार ने इस साल बजट में PF खाताधारकों को राहत देने का बड़ा ऐलान किया है. बजट पेश करते हुए करदाताओं को आयकर में छूट का तोहफा दिया गया है. सरकार ने नए टैक्स स्लैब के तहत 5 लाख रुपए के बदले 7 लाख रुपये की सालाना आय टैक्स फ्री कर दी है, तो वहीं, सरकार की तरफ से PF खाताधारकों को भी बड़ी सौगात दी गयी है. बजट में EPF के पैसे निकालने पर TDS कटौती 10% करने का ऐलान किया गया है.
प्रोविडेंट फंड (PF) खाताधारकों को इससे काफी फायदा होने वाला है. जिनका PAN कार्ड PF अकाउंट और EPFO के रिकॉर्ड में अपडेटेड नहीं है, तो पैसे निकालने पर उसे 30 फीसदी की दर से टीडीएस का भुगतान करना होता था, लेकिन अब उन्हें 20% TDS देना होगा. नए नियम के मुताबिक, PF अकाउंट से 5 साल से पहले पैसे निकालने और PAN कार्ड अपडेट होने पर उसे और भी कम टैक्स देना होगा.
यदि किसी खाताधारक का पैन कार्ड उसके PF अकाउंट से अपडेट है, तो उन्हें अपने PF खाते में जमा राशि में से 50 हज़ार रुपये से ज्यादा की रकम निकालने पर महज 10% का TDS देना होता है. इसी के साथ, जिन खाताधारकों के पास PAN अपडेट नहीं है उनका TDS 30 फीसदी की दर से कटता है.