उत्तराखंड: 15 साल की उम्र पूरी कर चुके वाहन होंगे आउट, ये है प्लान..

देहरादून| उत्तराखंड में 15 साल पुराने वाहनों के लिए नई रणनीति पर काम किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अब प्रदेश सरकार पुराने वाहनों को चलन से बाहर करने के लिए निजी वाहन स्वामियों को भी प्रोत्साहित करने की तैयारी कर रही है। इस कड़ी में यदि कोई वाहन स्वामी पुराने वाहनों को स्क्रैप (कबाड़) घोषित कर देता है तो उसे नए वाहन के पंजीकरण में छूट दी जाएगी। आइए जानते है कैसे..

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार केंद्र सरकार के निर्देश पर शासन ने पुराने वाहनों को चलन से बाहर करने के लिए स्क्रैप नीति बनाई है। प्रदेश में सरकार द्वारा पुराने वाहनों को चलन से बाहर करने के लिए स्क्रैप नीति में संशोधन करने की कवायद तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि इसके अंतर्गत निजी वाहन स्वामियों को वाहन स्क्रैप करने पर पंजीकरण में 25 प्रतिशत की छूट अथवा 50 हजार, जो कम हो वह दिया जाएगा। वहीं व्यावसायिक वाहनों की स्थिति में वाहन स्वामियों को बकाया के साथ ही तिमाही व छमाही टैक्स में छूट दी जाएगी।

बताया जा रहा है कि इस नीति में शुरुआती चरणों में सरकारी वाहनों पर फोकस करते हुए उनकी आयु सीमा 15 वर्ष निर्धारित की गई है। व्यावसायिक वाहनों को वाहन स्क्रैप करने पर दो तरह से छूट दी जाएगी। यदि वह 20 साल पुराने वाहन को स्क्रैप करता है तो उसे बकाया कर में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। यदि वह 15 से 20 वर्ष पुराने वाहन को स्क्रैप करता है तो उसेे पेनाल्टी में छूट दी जाएगी। हालांकि इस पर अभी अध्ययन चल रहा है।

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