उत्तराखंडः स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा के अभिलेख सत्यापन की लिस्ट जारी…
उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से बड़ी खबर आ रही है। आयोग द्वारा स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा से जुड़ा बड़ा अपडेट जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि चयनित अभ्यर्थियों की अभिलेख सत्यापन हेतु औपबंधिक श्रेष्ठता सूची जारी की गई है। साथ ही अभिलेख सत्यापन की डेट भी जारी की गई है।
मिली जानकारी के अनुसार छात्रावास अधीक्षक, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, मैट्रन केयर सह हॉस्टल इन्चार्ज, सहायक चकबन्दी अधिकारी, सहायक प्रबंधक उद्योग, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, सहायक स्वानती, संरक्षक कम डाटा एण्ट्री ऑपरेटर, संवीक्षक, सुपरवाईजर (केवल महिलाओं के लिए) की जारी औपबंधिक श्रेष्ठता सूची के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन हेतु दिनांक 16 अगस्त, 2023 से कार्यक्रम तैयार किया गया है । श्रेष्ठता सूची आयोग की वेबसाइट www.sssc.uk.gov.in पर अपलोड है।
बताया जा रहा है कि औपबन्धिक श्रेष्ठता सूची अंतिम परिणाम नहीं है। अंतिम चयन परिणाम अभ्यर्थियों के ऑनलाईन आवेदन-पत्र में किये गये दावों के अनुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को अभिलेख सत्यापन के पश्चात् कुल अर्ह अभ्यर्थियों को उनके मेरिट के आधार पर कुल पदों के सापेक्ष घोषित किया जायेगा।
औपयधिक श्रेष्ठता सूची के अनुसार अभिलेख सत्यापन की नियत तिथि को अभ्यर्थी अपने समस्त मूल अभिलेखों (जो अभ्यर्थी के द्वारा विज्ञापित पद हेतु आवेदन पत्र में निर्धारित शैक्षिक अर्हता के अनुरूप अंकित किए गये। शैक्षिक अर्हता व अन्य प्रमाण पत्र) की स्वप्रमाणित दो-दो प्रतियाँ (अलग-अलग) व 06 पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ के साथ निर्धारित तिथियों को प्रातः 8.30 बजे आयोग कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
ध्यान दें कि शैक्षिक अर्हता के अन्तर्गत विज्ञापित पद के अनुरूप अभ्यर्थी की हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट व स्नातक की समस्त वर्षों सहित अंक तालिकायें व प्रमाण पत्र/ उपाधि तथा आरक्षण व स्थाई निवास से संबंधी प्रमाण पत्रों के मूल अभिलेखों सहित नियत तिथि को उपस्थित होना अनिवार्य है आरक्षण (EWS/OBC/SC/ST/PH/ EX/DFF) का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापन की अन्तिम तिथि तक का वैध प्रमाण पत्र, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी के नाम / पिता के नाम में विभिन्न प्रमाण पत्रों में साम्य न हो तो उक्त के सम्बन्ध में शपथ पत्र मूल एवं छायाप्रति लाना अनिवार्य है।