सख्ती: उत्तराखंड में भी धार्मिक स्थलों से हटने लगे लाउडस्पीकर, अब तक 258 धर्म स्थलों ने खुद हटाए लाउडस्पीकर
देहरादून। धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर पर सख्ती को लेकर उत्तराखंड में भी हलचल तेज़ हो गई है। उत्तरप्रदेश के बाद उत्तराखंड में भी हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब धार्मिक स्थलों से अवैध लाउडस्पीकर को हटाने को लेकर नोटिस भेजे जा रहे हैं। उत्तराखंड में शनिवार तक करीब 258 धर्म स्थलों से लाउडस्पीकर हट गए हैं।
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अब पडोसी राज्य उत्तरप्रदेश की तर्ज पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या कोई अन्य धार्मिक स्थल पर अगर आपको लाउडस्पीकर लगाना है तो अब आपको जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। इस मामले में पुलिस ने पहले धर्म गुरुओं से भी लाउडस्पीकर हटाए जाने को लेकर चर्चा की थी। इसके मद्देनजर ज्यादातर ने अपने-अपने धर्मों के लोगों से लाउडस्पीकर हटाने की अपील भी की है।
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निर्देशों के मुताबिक अगर बिना अनुमति के लाउडस्पीकर बजाया तो आप पर 5 हजार से 25 हजार तक जुर्माना लग सकता है। उत्तराखंड पुलिस ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए प्रदेश भर में हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य के सभी 13 जिलों में यह अभियान चला रही है। अभियान के तहत यह देखा जा रहा है कि लाउडस्पीकरों से तय मानकों से ज्यादा ध्वनि प्रदूषण ना हो। इसके अलावा बिना अनुमति के चल रहे सभी लाउडस्पीकर हटाए जा रहे हैं। चाहे वह किसी भी धार्मिक स्थल पर लगे हों। अभियान आगे भी जारी रहेगा।
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बताया जा रहा है कि नैनीताल हाईकोर्ट और सरकार से निर्देश मिले हैं कि मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा में अगर किसी को लाउडस्पीकर लगाना है तो आपको जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।अगर कोई बिना अनुमति के लाउडस्पीकर लगाता है तो उसके खिलाफ 5 हजार से 25 हजार तक का जुर्माना लग सकता है। इसके साथ ही रात 10 से सुबह 6 तक लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं किया जा सकेगा. इसकी अनुमति सिर्फ नवरात्रि या अन्य त्योहारों पर दी जा सकती है।