देरी से सूचना देने पर सूचना आयोग ने डीएसओ पर लगाया जुर्माना, जानिए पूरा मामला..

देहरादून। देरी से सूचना देने पर राज्य सूचना आयोग में राजधानी के जिला पूर्ति अधिकारी जसवंत सिंह कंडारी पर दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। दरअसल, नेहरू कालोनी निवासी भूपेंद्र कुमार लक्ष्मी ने देहरादून के कुछ सस्ता गल्ला विक्रेताओं के संबंध में सूचना मांगी थी। तय समय पर सूचना न मिलने पर उन्होंने डीएम कार्यालय में प्रथम अपील की। जबकि इसके बाद दूसरी अपील सूचना से आयोग में की गई। आयोग की ओर से कहा गया कि सूचना देने में देरी के लिए कोविड को बहाना नहीं बनाया जा सकता। डीएसओ पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। जिसे अगले तीन महीने में जमा कराना होगा। ऐसा न करने पर जिलाधिकारी देहरादून जो इस प्रकरण में पूर्व से ही विभागीय अपीलीय अधिकारी के रूप में पक्षकार हैं, के द्वारा डीएसओ के वेतन से इस राशि की कटौती कर राजकोष में जमा कराई जाएगी।

इन बिंदुओं पर मांगी गई थी सूचना

  • सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं के पास खाद्य सुरक्षा योजना शुरू होने से पहले कुल कितने कार्डधारक थे, हर दुकानदार के क्रमानुसार विभागीय प्रमाण सहित सूचना दी जाए।
  • यह भी बताया जाए कि खाद्य सुरक्षा योजना लागू होने के बाद सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता दुकानदारों की दुकानों में कितने राशन काडों का नवीनीकरण हुआ हर दुकानदार के क्रमानुसार विभागीय प्रमाण सहित इसकी सूचना उपलब्ध करवाएं।
  • एक जनवरी 2019 से 17 सितंबर 2019 तक कुल गेहूं, चावल, चीनी आदि अन्य जितने भी तरह के राशन को उठाया गया है, हर दुकानदार के क्रमानुसार एवं प्रत्येक माह के क्रमानुसार विभागीय प्रमाण सहित सूचना दी जाए।
Leave A Reply

Your email address will not be published.

Khatron Ke Khiladi Season 14 : जानिए कौन हैं इस बार के Contestant? Benefits of Mushrooms : जानिए मशरूम सेहत के लिए कितने फायदेमंद.. Happy Birthday Salman Khan: जानिए! भाई जान से जुड़े कुछ ख़ास Facts…