जानिए क्या है फ्री राशन की पात्रता का नियम, अपात्रों पर होगी कार्रवाई
अभिज्ञान समाचार / देहरादून।
प्रदेश में फ्री राशन लेने वालों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। सोशल मीडिया पर फ्री राशन को लेकर कई खबरें चल रही हैं। सरकार ने ऐसे में साफ कर दिया है कि किन-किन लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और कौन – कौन इस योजना का लाभ ले पाएंगे।
रविवार को खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने विस्तार से राज्य के मानकों की जानकारी दी। शासन ने साफ कहा है कि अगर आपके परिवार के सभी सदस्यों की आमदनी 15,000 से ज्यादा है या अगर परिवार का कोई सरकारी प्राइवेट नौकरी में हो, परिवार में 4 पहिया वाहन, एसी, ट्रैक्टर, ट्रक, कबाईन, जेसीबी हो, पूर्व सैनिक, अर्धसैनिक, रिटायर्ड पेंशन कर्मचारी भी फ्री राशन के पात्र नहीं होंगे।
इसके साथ ही यदि किसी परिवार पर 2 हेक्टेयर सिंचित भूमि हो या सालाना आमदनी पर आयकर लागू हो तो वह फ्री राशन लेने का पात्र नहीं हुआ जो लोग फ्री राशन मानकों को पूरा नहीं करते उन्हें 31 मई तक अपने राशन कार्ड सरेंडर करने को कहा गया है अपात्र होने के बाद भी फ्री राशन लेने वालों पर 31 मई के बाद एफआईआर और रिकवरी की कार्रवाई की जाएगी।
जाहिर है कि उत्तराखंड सरकार ने मई से राशन कार्ड धारकों के लिए “पात्र को हां और अपात्र को ना” अभियान के तहत यह फरमान जारी किया है। इस फरमान में कहा गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जिस भी सफेद राशन कार्ड धारक की मासिक आय 15,000 से ज्यादा है वह तुरंत अपना राशन कार्ड जिला पूर्ति कार्यालय में जमा कराएं। अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की।