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देहरादून: जिलाधिकारी सविन बसंल के निर्देश पर जिला प्रशासन ने धोखाधड़ी करने वाले बिल्डर एवं उसके प्रतिनिधि के विरूद्ध जिला प्रशासन ने थाना राजपुर में मुकदमा दर्ज कराया है। ज्ञातब्य है कि जीएसटी जमा न करने पर जिला प्रशासन ने बिल्डर के फ्लैटों को कुर्क कर नीलाम करने की कार्यवाही सम्पादित की गई थी, उन्हें बिल्डर ने पहले ही बेच दिया था । बिल्डर की जालसाजी सामने आने के बाद जिला प्रशासन की तहरीर पर राजपुर थाना पुलिस ने बिल्डर व उसके प्रतिनिधि के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। मैसर्स क्वींसटन रियलिटी प्रोजेक्टस एलएलपी, कैनाल रोड पर जीएसटी देय बकाया चल रहा है।
जीएसटी जमा न करने पर तहसीलदार सदर ने 05 जनवरी को बिल्डर के दो फ्लैट कुर्क कर दिए थे। नीलामी की कार्रवाई संपन्न होने के बाद उच्चतम बोलीदाता के हक में नीलामी छोड़ी गई और सभी औपचारिकताएं, फर्म के प्रतिनिधि की उपस्थिति में पूर्ण की गई। पांच जनवरी को दोनों पलेटों की बोली लगाई गई और उच्चतम बोलीदाता को फ्लैट प्रदान करते हुए 02 फ्लैट 303 व 403 कुर्क करने के बाद उनकी नीलामी सूचना समाचारपत्रों मे प्रकाशित कराई गई। नीलामी की कार्रवाई संपन्न होने के बाद उच्चतम बोलीदाता के हक में नीलामी छोड़ी गईं कार्रवाई संपन्न की गई।
समस्त प्रक्रिया के बाद संज्ञान में आया कि मैसर्स क्वींसटन प्रोजेक्ट ने पूर्व में ही दो विक्रयपत्र 27 मई 2022 को पूजा संजय मिश्रा के हक में निष्पादित यह फ्लैट बैंक में बंधक हैं। इस सारे प्रकरण को बिल्डर ने धोखाधड़ी करते हुए तहसीलदार व नीलाम अधिकारी से छिपाया गया था। तथ्यों से अंजान नीलाम अधिकारी व तहसीलदार की ओर से समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद प्रमाणपत्र संपादित व पंजीकृत कराया गया है। इस मामले में राजपुर थाना पुलिस ने कर्मवीर सिंह निवासी गुरु महिमा साई बाबा पार्क, वेस्ट मुंबई, महाराष्ट्र, आशीष राजेंद्र गर्ग निवासी बांद्रा वेस्ट मुंबई महाराष्ट्र, राजपुरोहित विक्रम सिंह निवासी पटेल सोसाइटी गुजरात व उनके स्थानीय प्रतिनिधि अजय काठबंगला कैनाल के विरूद्ध मुकदमा दर्ज करा दिया है।
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