नई दिल्ली। अगर आप भी भारतीय रेल से सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल रेलवे ने यात्रियों की शिकायतों के मद्देनजर अब सख्त कदम उठाते हुए सोने से लेकर लाइट खोलने व बंद करने तक के नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत दोषी पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है।
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आपको बता दें कि मोबाइल पर गाने सुनने के अलावा कई शिकायतें ऐसी भी रेलवे को मिली थीं कि ट्रेन में लोग ग्रुप में बैठकर ऊंची आवाज में बातें करते हैं और हंसी मजाक करते हैं जिससे अन्य लोग परेशान होते हैं। वहीं इसके अलावा लाइट जलाने और बुझाने को लेकर भी कई बार विवाद हुआ है। इसी के चलते रेल मंत्रालय ने ये नये नियम बनाए हैं। होली का त्यौहार आने वाला है। ऐसे में ज्यादातर लोग छुट्टियों पर घर जाने की तैयारी में लगें हैं। दरअसल रेलवे यात्रियों की सहूलियतों को देखते हुए अक्सर नियम बनाता रहता है। इसके पहले रेलवे ने कोरोना को लेकर नयी गाइडलाइन जारी की थी। लेकिन अब रेलवे ने यात्रियों की नींद में कोई ख़लल न पड़े और वो यात्रा के दौरान चैन से नींद ले सकें इसके लिए नया नियम बनाया है। इस नये नियम के बारे में आपको जान लेना बेहद ज़रूरी है। वरना आपको भी दिक्कत हो सकती है।
जानें नींद को लेकर रेलवे के नए नियम
इस नये नियम के मुताबिक अब आपकी सीट, कंपार्टमेंट या कोच में कोई भी पैसेंजर तेज आवाज में मोबाइल पर बात नहीं कर सकता और न ही वह ऊंची आवाज में गाने सुन सकता है। दरअसल यात्रियों द्वारा की गयी इस तरह की कई शिकायतों के बाद रेलवे ने यह नियम बनाया है। अब इससे किसी यात्री की नींद में कोई ख़लल नहीं पड़ेगा। इतना ही नहीं अगर को इन नियमों की अवहेलना करते पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई का भी प्रावधान है। यानि अब आप ट्रेन में चैन की नींद सो सकते हैं। मंत्रालय ने रेलवे के सभी जोन्स को यह आदेश जारी कर दिया है कि इन नियमों को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। आपको बता दें कि इन नये नियमों के मुताबिक अगर कोई यात्री शिकायत करता है तो उसका समाधान करने की जिम्मेदारी ट्रेन में मौजूद स्टाफ की होगी।
लाइट जलाने को भी लेकर भी होता है विवाद
मोबाइल पर गाने सुनने के अलावा कई शिकायतें ऐसी भी रेलवे को मिली थीं कि लोग ग्रुप में बैठकर ऊंची आवाज में बातें करते हैं और हंसी मजाक करते हैं। वहीं इसके अलावा लाइट जलाने और बुझाने को लेकर भी कई बार विवाद हुआ है। इसी के चलते रेल मंत्रालय ने ये नये नियम बनाए हैं।