उत्तराखंड में नई कोविड गाइडलाइन जारी, अब नयी गाइडलाइन के तहत प्रचार-प्रसार करेंगी राजनीतिक पार्टियां
देहरादून। कोविड-19 के ओमिक्रोन वेरिएंट के नियंत्रण के लिए राज्य में गतिमान निर्वाचन के अधीन विभिन्न राजनैतिक दलों/ उम्मीदवारों द्वारा किये जाने वाले चुनाव प्रचार-प्रसार के सम्बन्ध में नया आदेश जारी हुआ है। दरअसल निर्वाचन आयोग द्वारा 6 फरवरी को जारी आदेश के बिंदु संख्या 10 में संशोधन करते हुए निम्न शर्तें लागू की गई है।
- जो गतिविधियों, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों में प्रतिबन्धित है, उक्त गतिविधियों के संचालन की अनुमति नहीं होगी।
- राजनैतिक दलों / प्रत्याशियों के द्वारा प्रातः 8:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक ही चुनाव प्रचार प्रसार की अनुमति होगी।
- राजनैतिक दलों / प्रत्याशियों द्वारा आयोजित Indoor meeting में अधिकतम हॉल की क्षमता का 50 प्रतिशत व्यक्तियों के साथ तथा Outdoor meeting में खुले स्थान की क्षमता का 30 प्रतिशत व्यक्तियों के साथ आयोजित करने की अनुमति होगी।
- जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित खुले स्थानों में ही राजनैतिक दलों / प्रत्याशियों द्वारा रैली का आयोजन किया जा सकेगा। जिला प्रशासन द्वारा स्थानों की क्षमता तय की जायेगी तथा इस सम्बन्ध में सभी सम्बन्धित राजनैतिक दलों / प्रत्याशियों को सूचित किया जायेगा। आयोजकों द्वारा रैली / बैठक के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन, जैसे कि सामाजिक दूरी मास्क पहनना एवं हाथों को Sanitize करने आदि का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाएगा। उक्त का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध कडाई से कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 6 फरवरी 2022 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के बिंदुओं का सभी संबंधितों द्वारा अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।