चुनाव आयोग का बड़ा फैसला: 10 फरवरी से 7 मार्च तक चुनाव वाले पांचों राज्यों में एग्जिट पोल पर रोक
नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने मीडिया द्वारा जारी किए जाने वाले एग्जिट पोल पर 7 मार्च तक पाबंदी लगा दी है आयोग ने स्पष्ट किया है कि इसका उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति एवं संस्थान पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
शनिवार को आगामी पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से संबंधित सभी एग्जिट पोल पर 10 फरवरी को सुबह सात बजे से 7 मार्च की शाम साढ़े छह बजे तक रोक लगाने की घोषणा की है। आयोग ने नोटिफिकेशन में कहा है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी एक्जिट पोल का संचालन नहीं करेगा और किसी एक्जिट पोल के परिणाम को प्रिंट या किसी अन्य तरीके से प्रकाशित या प्रचारित नहीं करेगा। साथ ही कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को दो साल की जेल या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि साधारण निर्वाचनों के संबद्ध मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या अन्य किसी मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध होगा।
In a notification, the Election Commission of India said, "No person shall conduct any exit poll and publish or publicize by means of print or any other manner, the result of any exit poll." pic.twitter.com/omMfYb7kWV
— ANI (@ANI) January 29, 2022