Big Breaking: उत्तराखंड में Omicron वेरिएंट को लेकर नई गाइडलाइन जारी, स्कूल बंद, राजनीतिक आयोजनों पर भी 22 जनवरी तक पाबंदी
अभिज्ञान समाचार/ देहरादून। उत्तराखंड में कोविड-19 के नए वेरिएंट Omicron के बढ़ते खतरे को देखते हुए शासन ने राज्य में नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन में संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए कई दिशा निर्देशों में सख्त हिदायत के साथ निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। अब आगामी 22 जनवरी तक इन चीजों पर प्रतिबंध रहेगा।
कोरोना के नए वैरीएंट omicron को लेकर जारी नई गाइडलाइन के दिशा निर्देश
- राज्य में नाईट कर्फ्यू रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।
- समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) सुबह 06:00 बजे से रात 10:00 बजे तक ही खुल सकेंगे।
- राज्य के समस्त जिम, शॉपिंग मॉल सिनेमा हॉल, स्पॉ, सैलून, थियेटर ऑडिटोरियम, सभा हाल आदि व इनसे सम्बन्धित समस्त गतिविधियों कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।
- राज्य में स्वीमिंग पूल / वाटर पार्क 22 जनवरी तक बन्द रहेंगे।
- राज्य में स्थित खेल संस्थान, स्टेडियम एवं खेल के मैदान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जायेंगे।
-विवाह समारोह एवं शव यात्रा में 50 प्रतिशत क्षमता के अनुसार, व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति होगी। - राजनैतिक रैली / धरना प्रदर्शन की 22 जनवरी तक अनुमति नहीं होगी।
- होटल, रेस्तरां, भोजनालयों और ढाबों को केवल 50 प्रतिशत क्षमता एवं कोविड प्रोटोकॉल के तहत डिनिंग के संचालन के लिए अनुमति होगी।
- खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।
- होटलों में स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल, स्पा और जिम का उपयोग कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ 50 प्रतिशत क्षमता में किये जाने की अनुमति होगी।
- राज्य में आंगनबाड़ी केन्द्र एवं कक्षा 12 तक के सभी शैक्षणिक संस्थान 22 जनवरी तक बन्द रहेंगे, इस दौरान ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से कक्षाएं जारी रहेंगी।
- भारत सरकार एवं राज्य सरकार की निकायों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संचालन की अनुमति होगी।