कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रोन के खतरे को देखते हुए उत्तराखंड में लगाया गया नाइट कर्फ्यू

अभिज्ञान समाचार/ देहरादून। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य में आज रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाए जाने के मुख्य सचिव ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रोन’ को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने Variant of Concern (voc) घोषित किया है जो कि तेजी से फैलने की क्षमता रखता है। इस सन्दर्भ में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 21 दिसम्बर, 2021 को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। उक्त दिशा-निर्देशों के क्रम में राज्य सरकार ने भी नाइट कर्फ्यू लगाया है। ताकि ओमिक्रोन के खतरे को रोका जा सके।

i राज्य में नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान निम्नलिखित सेवाए (24×7) संचालित रहेगी। समस्त स्वास्थ्य सेवाएं (24×7) संचालित रहेंगी।

ii. सभी चिकित्सा कर्मियो, नसों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य अस्पताल सहायता सेवाओं के लिए परिवहन की अनुमति (24×7 ) है।

iii तेल और गैस क्षेत्र, जिसमें उत्पादों का उत्पादन, परिवहन, वितरण, भंडारण और फुटकर बिक्री शामिल है, जैसे-पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, रसोई गैस आदि ।

iv. पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम और गैस खुदरा और भंडारण आउटलेट

V. राज्य स्तर पर बिजली का उत्पादन, पारेषण और वितरण सेवाएँ ।

vi. डाकघरों सहित डाक सेवाएं।

vii. दूरसंचार इंटरनेट सेवाएं प्रसारण और केवल सेवाए / डीटीएच और ऑप्टिकल फाइबर

viii कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सेवाएं।

ix. सार्वजनिक परिवहन का राज्य के अन्दर एवं बाहरी राज्यों से आवागमन राज्य परिवहन विभाग द्वारा पूर्व में जारी एस०ओ०पी० के अधीन जारी रहेगा।

X. सभी मालवाहक वाहनों (लदे हुए अथवा खाली) को राज्य और अंतर्राज्यीय आवागमन के साथ सामग्री के परिवहन तथा लोड करने / उतारने की (24×7) अनुमति है।

xi. सामग्री के आवागमन के लिए राज्य एवं अंतर्राज्यीय आयात निर्यात आवागमन की अनुमति (24×7) है।

xii. सभी माल वाहक वाहनों को सामग्री लोड या अनलोड करने की अनुमति होगी एवं समस्त होलसेलर / रिटलेर दुकानों को गोदामों में सामान को लोड करने / उतारने की दैनिक रूप से (24×7) अनुमति है।

xiii. रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों से एयरपोर्ट बसों/ टैक्सियों/ ऑटो रिक्शा आदि यात्री वाहनों को वैध यात्रा दस्तावेज / टिकट प्रदर्शित करने पर ही आवागमन की अनुमति (24×7) दी जाएगी।

xiv. विक्रम, ऑटो और टैक्सी को यात्रा की अनुमति (24×7) है।

XV. प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्यों को वैध आईडी कार्ड के साथ SOPs और कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार वाहनों में जाने की अनुमति (24×7) होगी।

xvi. आवश्यक सेवाओं, आपातकालीन और कोविड-19 प्रबंधन में शामिल सरकार / स्थानीय

निकायों या अधिकृत संगठन के सभी वाहनों को चलने की अनुमति (24×7) होगी।

xvii. निजी वाहनों से आवागमन के लिए वैध आईडी के साथ आकस्मिक कारणों के लिए अनुमति (24×7) है।

xviii. शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सभी उद्योग एसओपी और कोविड -19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करते हुए काम करेंगे. जिला प्रशासन इस बात की निगरानी करेगा कि उद्योगों द्वारा उनके संचालन में एसओपी का सख्ती से पालन किया जा रहा है एवं औद्योगिक इकाई / कॉर्पोरेट के प्रमुख इस संबंध में जिला प्रशासन को नियमित रूप से अवगत करायेंगे।

उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने को कहा गया है। पूर्व में जारी शेष दिशा-निर्देश यथावत् रहेंगे। उपर्युक्त आदेश 27 दिसम्बर, 2021 से अग्रिम आदेश तक प्रभावी होंगे।

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