1 से 5 नवंबर तक खुलेंगी पटाखों की दुकानें, 30 अक्टूबर तक जारी होंगे लाईसेंस

अभिज्ञान समाचार/ देहरादून।

देहरादून मे इस बार दिवाली से महज कुछ दिन पहले ही लोग पटाखे खरीद पाएंगे। डीएम देहरादून डॉ आर राजेश कुमार ने व्यापारियों और पुलिस प्रशासन को बैठक के दौरान निर्देश देते हुए कहा कि इन दुकानों को 1 से 5 नवंबर तक ही खोला जाए। इसके लिए 30 अक्टूबर तक लाइसेंस जारी होंगे। सिंगल विंडो सिस्टम के जरिये लाइसेंस देने की प्रक्रिया संपन्न होगी।

जिलाधिकारी की ओर से कड़े निर्देशों में कहा गया है कि की दीपावली के दौरान यदि किसी कारोबारी ने जिला प्रशासन की ओर से जारी लाइसेंस की शर्तों के विपरीत भीड़भाड़ भरे बाजारों या गली कूचों में दुकानें खोली तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। साथ ही दुकान का सारा सामान जब्त कर लिया जाएगा। दुकान लगाने की शर्तों और इस दौरान बरती जाने वाली सावधानियों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा।

बैठक में SSP जन्मेजय खंडूरी, ADM केके मिश्रा, SP सिटी सरिता डोभाल, स्वतंत्र कुमार SP देहात, अपूर्वा पांडे संयुक्त मजिस्ट्रेट ऋषिकेश, SDM सदर मनीष कुमार, एसडीएम विकासनगर विनोद कुमार , एसडीएम कालसी सौरभ असवाल, सीओ सिटी शेखर सुयाल , मुख्य अग्निशमन अधिकारी राजेन्द्र खाती के अलावा व्यापार मंडल के प्रतिनिधि देवेंद्र कुमार अग्रवाल, जुगल किशोर, तरविंदर सिंह, दीपक अग्रवाल, आदित्य मित्तल उपस्थित थे।

यहां नहीं लगेंगे पटाखे की दुकानें

पलटन बाजार कोतवाली से घंटाघर तक, धामावाला बाजार-कोतवाली से
आढ़तबाजार चौक तक, मोतीबाजार में पलटन बाजार से पुरानी सब्जीमंडी तक, हनुमान चौक -झंडा मोहल्ला,रामलीला बाजार-बैंड बाजार तक, आनंद चौक से लक्ष्मण चौक तक,डिस्पेंसरी रोड का सम्पूर्ण क्षेत्र, घणंटाघर चकराता रोड पर हनुमान मन्दिर तक, सर्वे चौक से डीएवी पीजी कॉलेज जाने वाली सड़क, करनपुर मुख्य बाजार के अलावा ऐसे स्थान जहां जगह बहुत कम हैं वहां पटाखे की दुकानें नहीं लगाने दी जाएगी।

धनतेरस को रात 12 बजे तक खुलेंगी दुकानें

धनतेरस को रात 12 बजे तक सर्राफा व अन्य मेटल फर्नीचर की
दुकानें खुली रहेंगी। सराफा व्यापारियों की मांग पर उन्हें पुलिस
सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी।

ये हैं जिलाधिकारी के निर्देश

  • अग्निशमन विभाग की अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी होने के बाद ही दुकानों का लाइसेंस जारी किया जाए।
  • ऐसे स्थानों पर दुकान आवंटन का लाइसेंस जारी किया जाए जहां अग्निशमन वाहन आसानी से पहुंच सके।
  • दुकान के आसपास ज्वलनशील पदार्थ की मौजूदगी का न होना सुनिश्चित किया जाए।
  • यह सुनिश्चित कराया जाए कि पटाखों की दुकानें तंग स्थानों पर न हों। विद्युत तारों के पास न हो और वहां किसी अन्य सामान का कारोबार न किया जाए।
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