राज्य में लागू हुआ रासुका, 31 दिसम्बर तक डीएम को मिली शक्तियां
अभिज्ञान समाचार/देहरादून।
उत्तराखंड में बीते कुछ दिनों में हुई हिंसा की घटनाओं के मद्देनजर राज्य सरकार ने वर्तमान परिस्थितियों तथा आगामी तैयारियों को देखते हुए कानून व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए राज्य में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) लागू कर दिया है।
इस बाबत अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन की ओर से जारी पत्र में जिलाधिकारियों को 31 दिसंबर तक एनएसए में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग का भी अधिकार दे दिया गया है। पत्र में कहा गया है कि 3 माह अर्थात 31 दिसम्बर 2021 की अग्रेतर अवधि के लिए अधिनियम की धार 3 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत शक्तियों के तहत राज्य में यह कानून लागू होगा। एनएसए या राष्ट्रीय सुरक्षा कानून(रासुका) वो कानून है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा में बाधा डालने वालों पर लगाम लगाता है। अधिनियम 1980 के तहत यह कानून देश की सुरक्षा के लिए सरकार को ज्यादा शक्ति देने का प्रावधान रखता है। किसी भी राज्य की सरकार को अगर लगता है कि कोई भी कानून व्यवस्था में किसी तरह की परेशानी बन रहा है तो उसे एनएसए के तहत गिरफ्तारी का आदेश दिया जा सकता है। आवश्यक सेवा की आपूर्ति में बाधा बनने पर भी एनएसए के तहत गिरफ्तार करवाया जा सकता है।