राहत : सरकार ने आय प्रमाण पत्र की वैधता अवधि बढ़ाई

अभिज्ञान समाचार/देहरादून।

राज्य सरकार ने आय प्रमाण पत्र की वैधता अवधि छह माह के स्थान पर एक वर्ष किए जाने के सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि प्रदेश के नागरिकों को हो रही कठिनाईयों के सम्बन्ध में प्रस्तुत आख्या के क्रम में जिलाधिकारियों द्वारा आय प्रमाण पत्र की वैधता अवधि छह माह के स्थान पर एक वर्ष किये जाने की संस्तुति करते हुए कार्यवाही का अनुरोध किया गया है।

प्रदेश के प्रत्येक नागरिक की आय में प्रतिवर्ष परिवर्तन होना, पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतर आय के साधन कृषि से सम्बन्धित है और 01 वर्ष की आय में खरीफ व रबी की फसल से ही आय का आंकलन एवं आय की गणना वित्तीय वर्ष अर्थात 01 अप्रैल से प्रारम्भ होकर 31 मार्च तक की जाती है, जो कि 01 वर्ष की अवधि से आच्छादित है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिए गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में लागू सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत अधिसूचित सेवा आय प्रमाण पत्र की वैधता अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में जो वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ के दिनांक 01 अप्रैल से वित्तीय वर्ष के अन्त 31 मार्च तक वैध होगा।

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Khatron Ke Khiladi Season 14 : जानिए कौन हैं इस बार के Contestant? Benefits of Mushrooms : जानिए मशरूम सेहत के लिए कितने फायदेमंद.. Happy Birthday Salman Khan: जानिए! भाई जान से जुड़े कुछ ख़ास Facts…