कांति राम जोशी को गिरफ्तारी से राहत नहीं
अभिज्ञान समाचार/देहरादून। जिले में अपर जिला विकास अधिकारी समाज कल्याण के पद पर तैनाती के दौरान अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आवंटित दुकानों में फर्जीवाड़ा करते हुए तत्कालीन जिलाधिकारी देहरादून की संस्तुति पर शासन के आदेश से कांति राम जोशी के विरुद्ध षड्यंत्र करने तथा विभाग के साथ धोखाधड़ी करने का नामजद मुकदमा थाना डालनवाला देहरादून में वर्ष 2019 में धारा 409, 420 ,467 तथा भ्रष्टाचार पाए जाने पर शासन की अनुमति से इस मुकदमे में भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 13(1)d व3(2) के अंतर्गत दर्ज किया गया ।
इस मुकदमे में अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए कांति राम जोशी हाई कोर्ट गए। मुकदमे की सुनवाई जस्टिस रमेश चंद्र खुल्बे अदालत में हुई। तथ्यों को सुनने के बाद अदालत ने कांति राम जोशी को गिरफ्तारी से राहत देने से इंकार कर दिया ।
जस्टिस खुल्बे की अदालत द्वारा इस मामले में पुलिस को 23 अक्टूबर से पहले प्रोग्रेस रिपोर्ट न्यायालय में दाखिल करने के निर्देश दिए गए। न्यायालय द्वारा इस मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 23 अक्टूबर 2021 नियत की गई है ।