अब नहीं मिलेगा मिनी बार का लाइसेंस, विरोध के बाद टला फैसला…

Uttarakhand News: उत्तराखंड में धामी सरकार नई आबकारी नीति 2023-24 को लेकर बैकफुट पर आ गई है। इस नीति के तहत जहां सरकार ने शराब के शौकीनों को निजी उपयोग के लिए घर में बार खोलने का लाइसेंस देने का प्रावधान किया था। तो वहीं अब इसे निरस्त करने का आदेश जारी हो गया है। बताया जा रहा है कि सरकार ने जन विरोध और आलोचना को देखते हुए व्यक्तिगत बार लाइसेंस के फैसले को फिलहाल टाल दिया है।

मिली जानकारी के अनुसार धामी सरकार की 2023-24 की नई आबकारी नीति के तहत घर पर मिनी बार रखने के लिए लाइसेंस देने का प्रावधान पेश किया था। इसके तहत लोग घरों में बार बनाकर 50 लीटर तक शराब रख सकते थे। इस नीति के तहत देहरादून के एक आवेदक को मिनी बार का लाइसेंस जारी भी कर दिया गया था। लेकिन इसके बाद से ही विवाद शुरू हो गया था विवादो में रहने वाले आबकारी महकमे में एक बार फिर से सवाल में है क्योंकि विभाग ने अपने ही फैसले को रोल बैक किया हैं। इस संबंध में आबकारी आयुक्त हरिचंद सेमवाल की ओर से रोक के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

ये थी शर्ते और फीस

रिपोर्ट के मुताबिक, मिनी बार लाइसेंस वो ले सकता था जो पिछले पांच वर्षों से ITR दाखिल कर रहा है, वह जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन करने और शर्तों को पूरा करने वालों को 12,000 रुपये के वार्षिक शुल्क पर होम बार लाइसेंस जारी किया जाना था। एक बार मंजूरी मिलने के बाद, लाइसेंस धारक 9 लीटर भारत निर्मित विदेशी शराब, 18 लीटर विदेशी शराब, 9 लीटर वाइन और 15.6 लीटर बीयर घर पर रख सकता था। फिलहाल इस व्यवस्था पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Khatron Ke Khiladi Season 14 : जानिए कौन हैं इस बार के Contestant? Benefits of Mushrooms : जानिए मशरूम सेहत के लिए कितने फायदेमंद.. Happy Birthday Salman Khan: जानिए! भाई जान से जुड़े कुछ ख़ास Facts…