उत्तराखंड में अब पुल के पास किया खनन तो होगी कार्रवाई, आदेश हुआ जारी…

उत्तराखंड में भारी बारिश के बीच पुल ढहने के बाद शासन ने बड़ा फैसला लिया है जिसको लेकर आदेश जारी किया गया है। धामी सरकार ने राज्य के अंतर्गत अवस्थित सेतुओं / पुलों के नजदीक खनन की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। अगर अब कोई पुल के समीप खनन करेगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिसके आदेश जारी कर दिए गए हैं।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जारी आदेश में कहा गया है कि आप अवगत है कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित खनन नीति के अंतर्गत राज्य के विभिन्न स्थलों में खनन की अनुमति प्रदान की जाती है किन्तु प्राय यह देखने में आ रहा है कि खनन हेतु निर्धारित स्थलों के अतिरिक्त राज्य के नदियों पर अवस्थित सेतुओं एवं पुलों के नजदीक भी खनन की कार्यवाही की जा रही है। विगत कुछ दिनों में भारी वर्षा एवं खनन के कारण राज्य में अवस्थित पुलों को काफी क्षति हुई है।

आदेश में लिखा है कि वह सेतुओं के नजदीक खनन की कार्यवाही न केवल खनन नीति का उल्लघंन है बल्कि इससे नदियों पर अवस्थित सेतुओं एवं पुलों की नींव को नुकसान हो रहा है। ऐसे में शासन ने सेतुओं की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए सेतु स्थल से 1 किमी दोनों दिशाओं में मिट्टी, रेल, बजरी व पत्थर आदि खनन की कार्यवाही को पूर्णरूप से प्रतिबन्धित किया गया है। सेतुओं एवं पुलों के नजदीक खनन की कार्यवाही पर तत्काल रोक लगाए जाने के आदेश जारी किए गए हैं।

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