शराब की बोतल पर मात्र ₹10 ज्यादा लेना पड़ा भारी, उपभोक्ता आयोग ने 27 लाख का हर्जाना ठोका
अभिज्ञान समाचार / देहरादून।
जिला उपभोक्ता आयोग ने शराब की दुकान के प्रबंधक को उपभोक्ता सेवा में कमी का दोषी पाया है आयोग ने शराब की बोतल पर लिए गए ₹10 6% वार्षिक ब्याज की दर से मानसिक और आर्थिक क्षतिपूर्ति के रूप में ₹लाख रुपये अधिवक्ता फीस और शिकायत खर्च ₹20 हजार और विशेष क्षतिपूर्ति के रूप में 25 लाख रुपए शिकायतकर्ता को अदा करने के आदेश दिए हैं।
ग्राम धनोरी स्थित विदेशी शराब की दुकान के प्रबंधक अशोक कुमार के खिलाफ रोशनाबाद कचहरी में कार्यरत अधिवक्ता अमित कुमार ने एक शिकायत दायर की थी। जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि 19 सितंबर 2019 को दुकान पर जब शराब की एक बोतल खरीदने गए थे। उस बोतल की कीमत 780 थी लेकिन दुकान पर कार्यरत कर्मचारी ने शिकायतकर्ता से डेबिट कार्ड के माध्यम से ₹790 लिए थे। बोतल पर मूल्य अंकित से ज्यादा लेने पर विरोध किया तो उक्त कर्मचारी ने उनसे अभद्र व्यवहार भी किया। जिस पर शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया। शिकायत की सुनवाई के बाहर आयोग के अध्यक्ष कमल सेन सदस्य अंजना चड्ढा और विपिन ने शराब की दुकान के प्रबंधन को उपभोक्ता की सेवा में कमी करने का दोषी ठहराया है। जिसके बाद उन्होंने अपना ही फैसला सुनाया है।