आज के बाद घर से खरीददारी के लिए निकलने पर कपड़े या जूट का बैग लेकर ही निकले

अभिज्ञान समाचार / देहरादून। 

आज से पूरे देश के साथ ही उत्तराखंड में प्लास्टिक पर बैन लगा दिया गया है। अब से आप जब भी बाजार सामान लेने जाएं तो कपड़े या जूट का बैग लेकर ही जाएं। क्योंकि अब सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया गया है। इसके बाद भी अगर कोई सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया तो उसे एक लाख तक का जुर्माना हो सकता है। इसके साथ ही 7 साल की कैद भी हो सकती है। पूरे देश में आज से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लग रहा है।

अब से प्लास्टिक से बनी कई चीजें मिलनी बंद हो जाएंगी। इसमें रोजाना इस्तेमाल होने वाली कई चीजें जैसे कैरी बैग (पॉलीथिन) प्लास्टिक झंडे, प्लास्टिक वाले एयर बड्स, आइसक्रीम स्टिक, गुब्बारों की प्लास्टिक की स्टिक, प्लास्टिक की प्लेट, ट्रें, चाकू, स्ट्रॉ, मिठाई के डिब्बों के रेप और सिगरेट का पैकेट आदि कई चीजों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है।

पर्यावरण एक्ट धारा 15 के तहत बनके गए प्रोडक्ट के बनाने या बेचने पर ₹100000 का जुर्माना और 7 साल की जेल हो सकती है। प्लास्टिक की वस्तुओं के निर्माण, भंडारण, बिक्री, वितरण और उपयोग पर बैन लग गया है। इसके बाद भी यदि कोई प्लास्टिक से बनी वस्तुओं और पॉलिथीन का उपयोग करता पाया जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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