हाईकोर्ट हुआ सख्त: देहरादून वैली में हो रहे निर्माण कार्यो पर सरकार, एम.डी.डी.ए., पी.सी.बी.और केंद्र सरकार से मांगा जवाब
अभिज्ञान समाचार/ देहरादून। नैनीताल हाईकोर्ट ने दून में बिना मास्टर प्लान और बिना पर्यटन प्लान के निर्माण किए जाने पर नाराजगी जताते हुए निर्माण कार्यो के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार, एम.डी.डी.ए., प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्र सरकार से आठ सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सजंय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ ने देहरादून निवासी आकाश वशिष्ठ की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्णय सुनाया।