नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। कोविड-19 के मामलों में हो रही बढ़ोतरी और ओमीक्रोन variant के बढ़ते खतरे के मद्देनजर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मंगलवार को स्कूलों, कॉलेजों, सिनेमाघरों, जिम और स्पा को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया है। जबकि दुकानों और सार्वजनिक परिवहन के कामकाज पर कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैंं। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत मंगलवार को दिल्ली में ‘येलो अलर्ट’ जारी कर दिया गया है।
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‘येलो अलर्ट’ के तहत रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इसके साथ ही दिल्ली मेट्रो, रेस्तरां, बार 50% क्षमता के साथ संचालित होंगे। सिनेमा हॉल, स्पा, जिम, मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तत्काल प्रभाव से बंद कर दिए गए हैं। गैर-आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की दुकानें, प्रतिष्ठान और मॉल ऑड-ईवन फॉर्मूले के आधार पर सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगे। सोमवार रात से लगाए गए नाइट कर्फ्यू का समय भी एक घंटे के लिए बढ़ा दिया गया है और अब यह रात 10 बजे से शुरू होगा। डीडीएमए द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू अगले आदेश तक लागू रहेगा।जबकि ऑटो-रिक्शा और कैब में दो यात्री सवार हो सकते हैं। जीआरएपी का कहना है कि छूट प्राप्त श्रेणी के यात्रियों के साथ बसें भी क्षमता के 50 प्रतिशत पर चलेंगी।
शादी और अंत्येष्टि में 20 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति
इसके साथ ही शादी और अंत्येष्टि में 20 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति होगी, जबकि सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और त्योहार के आयोजनों से संबंधित अन्य सभी प्रकार के जमावड़े पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं 50 प्रतिशत विक्रेताओं के साथ प्रति क्षेत्र केवल एक साप्ताहिक बाजार को खोलने की अनुमति होगी। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता वाले रेस्तरां की अनुमति होगी, जबकि बार भी उसी क्षमता के साथ संचालित हो सकते हैं, लेकिन दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक। इसके अलावा, सिनेमा हॉल, बैंक्वेट हॉल, स्पा, जिम, आउटडोर योग गतिविधि, मनोरंजन पार्क, स्टेडियम, स्विमिंग पूल, स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थानों को ‘येलो अलर्ट’ जारी होने पर अनुमति नहीं दी जाएगी।
निजी दफ्तर 50% कर्मचारियों के साथ खुलेंगे
निजी ऑफिस 50 प्रतिशत तक कर्मचारियों के साथ काम कर सकते हैं। दिल्ली सरकार के कार्यालयों में भी, कुछ श्रेणी के अधिकारियों को छोड़कर, शेष कर्मचारियों में से केवल आधे को ही ‘येलो अलर्ट’ के तहत अनुमति दी जाएगी। धार्मिक स्थल खुलेंगे, लेकिन विजिटर्स की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, पार्क और उद्यान खुल सकते हैं।