कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच शासन ने सरकारी कर्मियों के लिए जारी किए नए आदेश, अब नई गाइडलाइन के तहत होगा काम
अभिज्ञान समाचार/ देहरादून। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए सरकार ने विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत महिला एवं पुरुष कर्मचारियों के कार्य को ध्यान में रखते हुए कार्यालय आने अथवा वर्क फ्रॉम होम सुविधा के साथ निर्बाध रूप से कार्य जारी रखने के लिए गाइडलाइन तैयार की गई है।
गाइडलाइन के मुख्य बिन्दु:
- ऐसी महिला कार्मिक, जो गर्भावस्था में हों अथवा 58 वर्ष से
अधिक आयु के ऐसे कार्मिक, जो गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, घर से ही (Work from Home) कार्य करेंगे। इनको अपरिहार्य
परिस्थिति में ही कार्यालय बुलाया जा सकेगा। - राज्य के शासकीय कार्यालयों में कार्यरत दिव्यांग कार्मिकों
(Essential Service में कार्यरत एवं अपरिहार्य स्थिति को
छोड़कर) को कार्यालय में उपस्थिति से कार्यालयध्यक्ष द्वारा छूट दी जा सकती है। - शासकीय हित में आवश्यकता पड़ने पर किसी भी कार्मिक को
कार्यालय में बुलाया जा सकेगा। - जो कार्मिक विधान सभा सामान्य निर्वाचन की ड्यूटी में लगाये
गये हैं अथवा जो कार्मिक आवश्यक सेवाओं के निर्वहन में ड्यूटी पर तैनात हैं, उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा। - निर्वाचन ड्यूटी में लगाये गये कार्मिकों के बारे में जिलाधिकारी /
जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा और आवश्यक सेवाओं के निर्वहन
में ड्यूटी पर तैनात कार्मिकों के बारे में उनके विभागाध्यक्ष /
कार्यालयाध्यक्ष द्वारा जनहित में अपने विवेक से समुचित निर्णय
लिया जायेगा।